मुहम्मद उमर कैरानवी: virasat-wasiyat-islam-quran-hindi-urdu

Tuesday, May 8, 2018

virasat-wasiyat-islam-quran-hindi-urdu

-   अहकाम विरासत और वसीयत
احکام وراثت اور وصیت
Hindi ke baad \Urdu men padhen 
by: Sinkandar Ahmad kamal
अल्लाह ने अपने कलाम पाक में तरका की तक़सीम के बड़े वाजेह अहकाम दिए हैं । ये अहकाम इस लिए ही हैं कि उन पर अमल किया जाये मगर देखने में ये आता है कि उन पर अमल बहुत ही कम किया जाता है।ना होने के बराबर, उस की पहली वजह तो ये है कि अक्सर अवाम उन क़वानीन से वाक़िफ़नहीं हैं । इस ला-इल्मी की वजह ये है कि आलिमों ने उनसे आम मुस्लमानों को वाक़िफ़ कराने का एहतिमाम नहीं किया और हद तो ये है कि क़ुरआन को तर्जुमा से पढ़ने को भी मना किया जाता है। इस लिए अवाम की नज़र उन अहकाम पर नहीं पड़ती , वैसे क़ुरआन की तिलावत तो बहुत होती है मगर वो सिर्फ़ अरबी मतन तक महिदूद रहती है ,तर्जुमा से नहीं पढ़ा जाता है। ये तो रहा अवाम का हाल , मगर जो आलम और क़ुरआनदां हैं वो भी इन अहकाम-ए-विरासत पर बहुत कम अमल करते हैं । इस लाइलमी को दूर करने के लिए में इन अहकाम को लिख रहा हूँ , इस उम्मीद पर कि हर ख़ास-ओ-आम उनसे फ़ायदा उठाएं और अमल कर के अल्लाह की रज़ा हासिल करें । 
पहले वो आयात लिख रहा हूँ जिनमें ये ज़िक्र है कि किस को कितना मिलेगा । उस के बाद फिर हर एक को अलग से लिखा जाएगा । जिनको पढ़ कर आम क़ारी भी जान लेगा कि किस को कितना मिलेगा।

सूरत निसा-ए-(४) आयत ७
मर्दों के लिए इस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और क़रीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा हो और औरतों के लिए भी इस माल में हिस्सा है, जो माँ बाप और क़रीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, ख़ाह थोड़ा हो या बहुत , और ये हिस्से अल्लाह की तरफ़ से मुक़र्रर हैं

सूरत निसा-ए-। आयत८ 
और जब तक़सीम के वक़्त क़रीबी रिश्तेदार कुम्बा के लोग और यतीम और मिस्कीन  आएं तो इस माल में से 
उनको कुछ दो और उनके साथ अच्छी बात करो
सूरत निसा- 
आयत-11-
अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको वसीयत करता है मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर है। फिर अगर औलाद-ए-मय्यत सिर्फ़ लड़कीयां ही हूँ दो से ज़्यादा तो कुल तर्के में उनका दो तिहाई है, और अगर बेटी एक हो तो इस का आधा हिस्सा है और मय्यत के माँ बाप का यानी दोनों में से हर एक का तरका में छटा हिस्सा है अगर उस के औलाद हो। अगर औलाद ना हो और सिर्फ माँ बाप ही उस के वारिस हूँ तो ३/१ माँ का हिस्सा है और ३/२ बाप का , फिर अगर मय्यत के भाई बहन भी हूँ तो माँ का छटा हिस्सा और बाप का भी छटा हिस्सा (और ये तक़सीम तरका मय्यत की) वसीयत (की तकमील) के बाद जो उसने की हो या क़र्ज़ के अदा होने के बादहू जो उस के ज़िम्मा हो अमल में आएगी तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप दादाओं और बेटों , पोतों में से फ़ायदा के लिहाज़ से कौन तुमसे ज़्यादा क़रीब है ये हिस्से अल्लाह के मुक़र्रर किए हुए हैं ,और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिक्मत वाला है।

सूरत निसा-ए-। आयत १२ 
और जो माल तुम्हारी औरतें छोड़ मरें , अगर उनके औलाद ना हो तो इस में से नसफ़ हिस्सा तुम्हारा है। और अगर औलाद हो तो तरका मैं तुम्हारा हिस्सा चौथाई (लेकिन ये तक़सीम) वसीयत (की तकमील) के बाद जो उन्होंने की हो या क़र्ज़ के (अदा होने के बाद जो उनके ज़िम्मा हो , की जाएगी) और जो माल तुम छोड़ मर्व , अगर तुम्हारी औलाद ना हो तो तुम्हारी औरतों का इस में चौथा हिस्सा है।और अगर औलाद हो तो उनका आठवां हिस्सा है(ये हिस्सा) तुम्हारी वसीयत (की तकमील) के बाद जो तुमने की हो और (अदाए क़र्ज़ के बाद तक़सीम किए जाऐंगे और अगर मुतवफ़्फ़ीकुलाला मर्द हो कि (इस के मरने पर) इस का वारिस किया जाता है(इस की औलाद को) या वो कुलालाऔरत हो(तो इस का वारिस किया जाता है इस की औलाद को) और उनका एक भाई या एक बहन हो तो उनमें से हर एक का छटा हिस्सा है। और अगर ज़्यादा हूँ इस से तो सब एक तिहाई में शरीक होंगे ( ये हिस्सा भी) बाद अदाए वसीयत-ओ-क़र्ज़ के अगर उनसे मय्यत ने किसी को नुक़्सान ना क्या हो( तक़सीम किए जाऐंगे) ये अल्लाह का फ़रमान है और अल्लाह निहायत इलम वाला निहायत रहम वाला है।
सूरत निसा- आयत १३
 तमाम अहकाम अल्लाह की हदें हैं और जो शख़्स अल्लाह और इस के रसूल की फ़रमांबर्दारी करेगा अल्लाह उस को बाग़ों में दाख़िल करेगा , जिनमें नहरें बह रही होंगी , वो उनमें हमेशा रहेंगे और ये बड़ी कामयाबी है।

सूरत निसा-आयत १४
 और जो अल्लाह और इस के रसूल की ना-फ़रमानी करेगा और इस की हदों से निकल जाएगा उस को अल्लाह दोज़ख़ में डालेगा , जहां वो हमेशा रहेगा और इस को ज़िल्लत का अज़ाब होगा।

सूरत निसा-ए-। आयत ३३
 माँ बाप या क़राबतदार जो छोड़ मरें तो (हक़ दारों में तक़सीम कर दो कि) हमने हर एक के हक़दार मुक़र्रर कर दिए हैं । और जिन लोगों से तुम अह्द कर चुके हो उनको भी उनका हिस्सा दो , बे-शक अल्लाह हर चीज़ को देख रहा है।

सूरत निसा- आयत १७६
 (ए रसूल!) लोग तुमसे कुलाला के बारे में हुक्म दरयाफ़त करेंगे, कह देना कि अल्लाह कुलाला के बारे में ये हुक्म देता है कि अगर कोई ऐसा मर्द मर जाये कि इस के औलाद ना हो और इस के बहन हो तो इस को भाई के तरका में आधा हिस्सा मिलेगा , और अगर बहन मर जाये और इस के औलाद ना हो तो उस के तमाम माल का वारिस भाई होगा ( जो बचेगा) और अगर दो बहनें हूँ तो दोनों को भाई के तरका में से दो तिहाई और अगर भाई बहन मर्द और औरतें मिले जले हूँ तो मर्द का हिस्सा दो औरतों के हिस्सा के बराबर है। अल्लाह तुमसे इस लिए बयान करता है कि तुम भटकते ना फिरो , और अल्लाह हर चीज़ से वाक़िफ़ है।

सूरत इन्फ़ाल(८) आयत ७५ 
और जो लोग उस के बाद ईमान लाए और हिज्रत की और तुम्हारे साथ हो कर जिहाद करते रहे वो भी तुम ही में से हैं और रिश्तेदार अल्लाह के हुक्म के मुताबिक़ एक दूसरे के ज़्यादा हक़दार हैं कुछ शक नहीं कि अल्लाह हर चीज़ से वाक़िफ़ है।

सूरत एहज़ाब-33:6 
आयत-ए-अल्लाह का नबी ईमान वालों के लिए उनकी जानों से ज़्यादा मुक़द्दम(और हक़दार) है और इस की बीवीयां ( एहतिराम के लिहाज़ से) उनकी माएं हैं ( लेकिन जहां तक विरासत का ताल्लुक़ है) अल्लाह की किताब के (अहकाम के ) मुताबिक़ रिश्तेदार आम मुस्लमानों और मुहाजिरों से ज़्यादा हक़दार हैं । मगर ये कि तुम अपने दोस्तों के साथ सुलूक करना चाहो ( तो कर सकते हो) ये हुक्म अल्लाह की किताब (यानी क़ुरआन में ) लिख दिया गया है।

विरासत के बारे में आयात लिख दें हैं जिनमें तरका तक़सीम के हिस्सा मुक़र्रर कर दिए गए हैं और ताकीद की है कि उन पर अमल करना । जे़ल में हर एक का हिस्सा अलग अलग लिखा जा रहा है।
 ) ) मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर है।(४:११)
२ ) अगर मय्यत की लड़कीयां दो से ज़्यादा हूँ तो तरका में दो तिहाई की वारिस होंगी।(४:११)
३ ) अगर एक ही लड़की हो तो नसफ़ की वारिस होगी।(४:११)
 )और वालदैन में से हर एक का हिस्सा छटा होगा , बशर्त ये कि मय्यत की कोई औलाद हो।))(४:११)
 ) और अगर उस के कोई औलाद ना हो तो माँ का हिस्सा तिहाई होगा और बाप का दो तिहाई।)(४:११)
६ ) और अगर मय्यत के कई भाई हूँ तो फिर उस के माँ बाप दोनों का छटा हिस्सा है ।(४:११)
 ) बीवी के मरने पर उस के माल में से आधा शौहर का होगा अगर कोई औलाद ना हो। (४:१२)
 ) और अगर औलाद हो तो शौहर को क़र्ज़-ओ-वसीयत की अदायगी के बाद चौथाई हिस्सा मिलेगा।(४:१२)
९ ) और अगर शौहर तरका छोड़े और औलाद ना हो तो बीवी को चौथाई हिस्सा मिलेगा। (४:१२)
१० ) और अगर औलाद है तो वसीयत और क़र्ज़ की अदायगी के बाद बीवी को आठवां हिस्सा मिलेगा।(४:१२)
११ ) कुलाला मर्द या औरत के मरने पर एक भाई या बहन हो तो उनमें से हर एक को छटा हिस्सा मिले गाअगर
हो उस के कोई वारिस, और यहां वारिस कोई है (लफ़्ज़ यूओ॒रसु) जो हक़ीक़ी है बनाया हुआ नहीं है।(४:१२)
१२ ) और अगर एक से ज़्यादा हूँ तो एक तिहाई में सब शरीक हैं (क़र्ज़-ओ-वसीयत की अदायगी के
बाद)।(४:१२)
१३ ) अगर कोई कुलाला ( इस हालत में ) मर जाये कि इस की कोई औलाद ना हवावर उस की कोई बहन हो तो उसे
नसफ़ हिस्सा मिलेगा।(४:१७६)
१४ ) और अगर ये बहन मर जाये और इस के कोई औलाद ना हो तो ये भाई उस का वारिस होगा। (४:१७६)
१५ ) और अगर कुलाला की दो बहन हूँ तो उन्हें दो तिहाई मिलेगा ।(४:१७६)

१६ ) और अगर कुलाला के बहन भाई मिले जले हूँ तो मर्द को दो औरतों के बराबर हिस्सा मिलेगा।(४:१७६)
ये तक़सीम क़र्ज़-ओ-वसीयत की अदायगी के बादहू गी । ये रहे तर्के में हिस्से ।
वसीयत
 के बारे में क्या हुक्म है ? मुलाहिज़ा करें
वसीयत
सूरत बक़रৃ(२) आयत १८०
 मुस्लमानों तुम पर फ़र्ज़ किया गया है कि जब तुम में से कोई शख़्स महसूस करे  मौत का वक़्त क़रीब आगया है और वो अपने पीछे माल छोड़ रहा हो तो वालदैन और रिश्तेदारों के लिए (अगर वो वाक़ई ज़रूरतमंद हूँ , दूसरे हिस्सेदारों के मुक़ाबला में तो ) मारूफ़ तरीक़ासे वसीयत करे ये हक़ है मुत्तक़ी लोगों पर।

सूरत बक़रा।आयत २४०
 अगर ख़ावंद मर जाये तो वो अपनी बीवी के लिए एक साल तक ख़र्च और रिहायश के लिए वसीयत कर जाये।

सूरत अलमाइदा(५) १०६
 मुस्लमानों!जब तुम में से किसी की मौत का वक़्त आजाए और वो वसीयत करना चाहे तो अपने में से दो मोतबर आदमी गवाह बनाए जाएं , और अगर तुम सफ़र में हो और तुम पर मौत की मुसीबत आजाए तो ग़ैर इलाक़ा के दो गवाह बनाए जाएं , फिर अगर तुम्हें इन ग़ैर इलाक़ा के आदमीयों की सच्चाई में कुछ शक पड़ जाये तो उन्हें नमाज़ के बाद (मस्जिद में) रोक लू । वो अल्लाह की क़सम खा कर कहें कि हम किसी ज़ाती फ़ायदा के लिए अपनी गवाही का कुछ भी बदला नहीं लेंगे , चाहे हमारा रिश्तेदार ही हो।और ना हम अल्लाह की शहादत को छुपाएँगे। अगर ऐसा करेंगे तो गुनहगार होंगे।

* सूरत बक़रा(२) १८१
 फिर जिन्हों ने वसीयत सुनी और बाद में उसे बदल डाला तो इस का गुनाह इन बदलने वालों पर होगा । अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है।

सूरत बक़रा। आयत १८२
 अलबत्ता जिसको ये अंदेशा हो कि वसीयत करने वाले ने दानिस्ता या 

क़सदन हक़तलफ़ी की है और फिर मुआमले से ताल्लुक़ रखने वालों के दरमयान वो इस्लाह करे तो इस पर कुछ गुनाह नहीं है। अल्लाह बख़शने वाला और रहम फ़रमाने वाला है।
तक़सीम विरासत , अदाए क़र्ज़-ओ-एफ़ाए वसीयत में किसी को नुक़्सान ना पहुंचे । ये अल्लाह का हुक्म है इस पर अमल करना ज़रूरी है । लेकिन हमारे यहां एक आयत , जिसमें वसीयत का हुक्म है इस को मंसूख़ बताया है और इस के सबूत में एक हदीस पेश की जाती है जिसमें कहा गया है कि वारिस के लिए वसीयत नहीं
देखा जाये कि सूरत बक़रा आयत १८० में मारूफ़ तरीक़ा से वसीयत करने का हुक्म है । ये हुक्म क्यों है अगर कोई आदमी ज़िंदगी में अपने ख़ानदान के हालात को देखकर इस आयत के तहत मारूफ़ तरीक़ासे वसीयत करता है तो मरने के बाद उस के वसीयत के मुताबिक़ तक़सीम होगी । और अगर उसने जान लिया कि मेरे मरने के बाद मेरे ख़ानदान में वसीयत ना करने से किसी की हक़तलफ़ी ना होगी तो वसीयत करना ज़रूरी नहीं है। मरने के बाद उस का माल सूरत निसा की आयात ११,१२ और १७६ के मुताबिक़ तक़सीम होगा। इस तरह कोई भी आयत ना तो नासिख़ है ना मंसूख़।

मसलन हामिद के चार लड़के हैं , तीन लड़के बालिग़ हो गए , पढ़ लिख कर शादी हो गई । कारोबार में बाप ने ख़ुद कफ़ील कर दिया , मगर एक लड़का छोटा है । इस के लिए अभी कुछ नहीं हुआ । ऐसी हालत में अगर हामिद का इंतिक़ाल होता है तो इस का माल सूरत निसा की आयात ११,१२ और १७६ के मुताबिक़ तक़सीम कर दिया जाएगा यानी हर भाई को बराबर बराबर । मगर इस तक़सीम से छोटा लड़का नुक़्सान में रहा । इस लिए इस छोटे लड़के को नुक़्सान से बचाना ज़रूरी हो जाता है कि हामिद अंदाज़ा करे और हिसाब लगा कर छोटे लड़के के लिए एक वसीयत कर जाये जिससे हामिद के इंतिक़ाल के बाद छोटा लड़का नुक़्सान में ना रहे। ये है इस आयत का मतलब । जिसको नासमझी में मंसूख़ मान लिया गया है । मगर क़ुरआन की कोई आयत मंसूख़ नहीं है। 

सूरत निसा की आयात ११, १२ में वसीयत पूरी करने का हुक्म है और ज़रूरी क़रार दिया गया है फिर सूरत बक़रा की आयत १८० मंसूख़ कैसे है?
क़ुरआन में कोई आयत मंसूख़ नहीं है । हर आयत में दर्ज क़ानून की पाबंदी ज़रूरी है। इस लिए ज़रूरत के मुताबिक़ वसीयत करनी ज़रूरी है, जिससे किसी का नुक़्सान ना हो और किसी का हक़ ना मारा जाये।


यतीम और इस के साथ सुलूक
राइज-उल-वक़्त मुस्लिम फ़िक़्ह भी यतीम के साथ ज़ुलम पर मबनी है। मसलन एक आदमी साजिद है । इस के दो लड़के हैं । और दोनों लड़कों के औलाद है । साजिद की ज़िंदगी में एक लड़के का इंतिक़ालहो जाता है , तो मुस्लिम फ़िक़्ह में दर्ज क़ानून से साजिद की जायदाद में फ़ौत शूदा लड़के की औलाद को कुछ नहीं मिलता , साजिद की जायदाद पूरी की पूरी साजिद के ज़िंदा लड़के को देदी जाती है। इस बारे में क़ुरआन और अक़ल का क्या तक़ाज़ा है ? इस को देखा जाये:

सूरत निसा (४) आयत८ 
और जब तक़सीम के वक़्त क़रीबी कुम्बा के लोग और यतीम और मिस्कीन आएं तो इस माल में से उनको कुछ दे दो और उनके साथ अच्छी बात करो।
सूरत निसा आयत ९ 
लोगों को इस बात का ख़्याल करके डरना चाहीए कि अगर वो ख़ुद अपने पीछे बेबस औलाद छोड़ते तो मरते वक़्त उन्हें अपने बच्चों के हक़ में कैसे कुछ अंदेशे होते । पस चाहीए कि वो अल्लाह का ख़ौफ़ करें और जची तली बात कहा करें ।
सूरत निसा- आयत १०
 बे-शक जो लोग ज़ुलम के साथ यतीमों के माल खाएँगे दर-हक़ीक़त वो अपने पेट आग से भरेंगे। और वो ज़रूर जहन्नुम की भड़कती हुई आग में झोंके जाऐंगे।
* सूरत बक़रा(२) ८३
और जब हमने बनीइसराईल से अह्द लिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना और माँ बाप और रिश्तेदारों और यतीमों और मुहताजों के साथ भलाई करते रहना ।
सूरत बक़रा। आयत २२०
 (ग़ौर करो) दुनिया और आख़िरत में तुम , तुमसे यतीमों के बारे में दरयाफ़त करेंगे , कह देना कि उनकी इस्लाह बहुत ज़रूरी और अच्छा काम है।
सूरत निसा-ए-(४) आयत ३६
 और अल्लाह ही की इबादत करो और इस के साथ किसी को शरीक ना बनाओ और माँ बाप ,क़राबत दारों ,यतीमों ,मुहताजों ,रिश्तेदारों,हम सायों , अजनबी हम-सायों , और रफ़क़ाए पहलू, मुसाफ़िरों और जो लोग तुम्हारे ज़ेर-ए-नगीं हूँ सब के साथ एहसान करो। और अल्लाह तकब्बुर करने वालों और बड़ाई मारने वालों को दोस्त नहीं रखता।
सूरत निसा-ए-। आयत १२७
वो इन यतीम औरतों के बारे में जिनको तुम उनका हक़ तो देते नहीं और ख़ाहिश रखते हो कि उनके साथ निकाह करो । और बेबस बच्चों के बारे में ये भी हुक्म देता है कि यतीमों के बारे में इन्साफ़ पर क़ायम रहो। और जो भलाई तुम करोगे ,अल्लाह उस को जानता है।
सूरत अलानाम(६) आयत १५३
 और यतीम के माल के पास ना जाना , मगर अच्छे तरीक़े से । यहां तक कि वो जवानी को पहुंच जाये और अह्द को पूरा करो कि अह्द के बारे में ज़रूरी सवाल होगा।
सूरत उल-फ़जर (८९) आयत १७
 सुनो ! तुम लोग यतीम की इज़्ज़त नहीं करते ।
सूरत उल-फ़जर । आयत १८
और ना मिस्कीन को खाना खिलाने की तरग़ीब देते हो।
सूरत उल-फ़जर। आयत १९
 और मीरास के माल को समेट कर खा जाते हो।
सूरत उल-फ़जर। आयत २०
 और माल को बहुत अज़ीज़ रखते हो।
सूरत अलज़हा( ९३) आयत६
भला उसने तुमको यतीम पाकर जगह नहीं दी
सूरत अलज़हा। आयत ७ और तुम्हें हक़ की तलाश में पाया तो सीधा रास्ता दिखाया।
सूरत अलज़हा। आयत८ और आपको शरीयत का हाजतमंद पाया तो ग़नी कर दिया।शरीयत देकर जो दीन नहीं
जानता वो भी यतीम है।
सूरत अलज़हा। आयत ९
 तो तुम भी यतीम पर-सितम ना करना।
मुंदरजा बाला आयात क़ुरआन में यतीम के बारे में वज़ाहत के साथ दर्ज है कि उनका माल उनको मिलना है , इन तक पहुंचा दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो दोज़ख़ की आग में जाने के लिए तैयार रहो।
लेकिन ना मालूम वजूहात से यतीम को इस के हक़ से महरूम कर दिया गया है। यानी यतीम पोते को इस के दादा के मरने पर इस हक़ से महरूम कर दिया है जो इस यतीम पोते के बाप के ज़िंदा होने पर दादा के मरने के बाद बाप को मिलता। मसलन साजिद के दो लड़के हैं और दोनों लड़कों के औलाद है । साजिद की ज़िंदगी में एक लड़के का इंतिक़ाल हो जाता है ,और उसने अपना एक लड़का छोड़ा। साजिद के इस लड़के की मौत के कुछ दिनों के बाद साजिद का इंतिक़ाल हो जाता है तो मुस्लिम फ़िक़्ह में दर्ज क़ानून से साजिद की जायदाद में फ़ौत शूदा लड़के की औलाद यानी उस के पोते को कुछ नहीं मिलता , साजिद की जायदाद पूरी की पूरी साजिद के ज़िंदा लड़के को देदी जाती है।मगर दूसरा पहलू एक ये भी है कि अगर साजिद की ज़िंदगी में साजिद का वो यतीम पोता फ़ौत होता है तो इस यतीम पोते के तरका में से बाप का छटा हिस्सा , दादा यानी साजिद को दिया जाना तै है। दलील यही दी जाती है कि इस यतीम पोते का बाप ज़िंदा नहीं है , इस लिए बाप की जगह दादा यानी साजिद का हक़ आता है, और ये मसला क़ायम मुक़ामी माना गया जो कि ठीक है , यानी दादा पोते के दरमयान एक हिजाब पोते के बाप का था , वो हिजाब बाप के मरने के बाद ख़त्म हो गयाऔर पोते के बाप की जगह दादा आगया।मगर ये क़ायदा यतीम पोते के बारे में लागू नहीं होता
जब साजिद का लड़का फ़ौत हो गया और फ़ौत शूदा लड़के ने अपना एक लड़का छोड़ा तो साजिद के बेटे का हिजाब जो पोते और दादा के दरमयान था ख़त्म हो गया और वो यतीम पोता अपने बाप की जगह पर क़ायम हो कर दादा की जायदाद में इस हिस्सा का हक़दार हो गया जो उस के बाप को मिलना था , ये अल्लाह का हुक्म है। इस को तोड़ना बहुत बड़ा ज़ुलम है। दादा की जायदाद में अगर पोते को हक़ दिया जाता है तो ये इस पर रहम नहीं है बल्कि ये उस का हक़ है जो अल्लाह ने मुक़र्रर किया है। जिसकी तफ़सील आगे आरही है।
बहुत से आदमी इस यतीम पोते पर तरस खा कर वसीयत का ज़िक्र करते हैं कि ऐसे मुआमला में दादा , यतीम पोते के हक़ में वसीयत कर दे। लेकिन ये राय एक तरह से अल्लाह के क़ानून से इन्हिराफ़ है। अल्लाह ने इस का हक़ मुक़र्रर किया है और इन्सान इस हक़ को ख़त्म कर रहा है। अपनी तरफ़ से नया क़ानून बना कर । जब कि इस आदमी का जो वारिस है आम हालत में इस को वसीयत नहीं की जा सकती ।जिसको महमदऐ ने अपने अलफ़ाज़ में अदा किया हैविरासत को वसीयत नहीं
दादा ,बाप की जगह कैसे आया? इस के बारे में हदीस रसूल पेश है:
* बुख़ारी अरबी उर्दू , जलद दोम, स ३७८, हदीस ८५८। 
हज़रत अबदुल्लाह बिन अब्बू मलीका फ़रमाते हैं कि अहल कूफ़ा ने हज़रत अबदुल्लाह बिन ज़ुबैर के लिए लिखा है कि दादा की मीरास का हुक्म बताया जाये । उन्होंने जवाब दिया कि जिन हस्ती के बारे में रसूल ई ने फ़रमाया है कि अगर इस उम्मतमें किसी को ख़लील बनाता तो उन्हें को ख़लील बनाता यानी अबूबकर को उन्होंने दादा को बाप के दर्जा में रखा है यानी हज़रत अबूबकर ने।
एक दूसरी किताब का हवाला आसार इमाम बाब इजतिहाद, स१९३:१९४
इबन अबासओ फ़रमाते हैं कि मैंने अस्हाब रसोलओ से बेहतर लोग नहीं देखे , उन्होंने आनहज़ोरऐ से कुल तेराह मसाइल पूछे । आप ऐसे ग़ैर मुफ़ीद सवालात नहीं करते थे । बल्कि हस्ब-ए-ज़रूरत इस्तिफ़सार करते , आप उस का जवाब देते थे। मुक़द्दमात आपऐ की ख़िदमत में आते तो आपऐ उन पर फ़ैसला फ़र्मा देते थे। लोगों को अच्छे काम करते देखते , तो हिम्मतअफ़्ज़ाई फ़रमाते । जब नाशाइस्ता अमल देखते तो ना पसंद फ़रमाते। हज़रत उमर और अबू बकर को जब किसी मसला के बारे में अहादीस मालूम ना होतीं तो और लोगों से सवाल कर लेते। सहाबा करामओ को बिलख़सूस इसी लिए जमा फ़रमाते । हज़रत अब्बू बकरओ से एक मर्तबा दादी (जद्दा) की मीरास पूछी गई । फ़रमाया कि इस सिलसिले में मैंने कोई हदीस आनहज़रतऐ से नहीं सुनी । फिर ज़ुहर की नमाज़ अदा कर के फ़रमाया कि तुम लोगों में से किसी को जुदा की मीरास के मुताल्लिक़ कोई हदीस मालूम है? हज़रत मग़ीरहओ ने अर्ज़ किया मुझे मालूम है। फ़रमाया किस क़दर। अर्ज़ किया छटा हिस्सा । पूछाऔर किसी को मालूम है तो मुहम्मद बिन सलमयाओ ने इस की तसदीक़ की।और हज़रत अब्बू बकरओ ने छटा हिस्सा दिलवा दिया। इस तरह हज़रत उमर का अमल भी रहा
हदीस और किताब के हवाला में फ़र्क़ है। अब्बू बकर के बारे में मुहम्मद को इलम था कि दादा को बाप की जगह मानते हैं । ऐसे ही दादी को। मगर आसार इमाम के हवाले में ये है कि हज़रत अब्बू बकर इस बारे में नहीं जानते थे। दूसरे सहाबहओ से मालूम किया , तब छटा हिस्सा दिलवाया। लेकिन ये तो साबित ही है कि दादा बाप की जगह पर है।ऐसे ही यतीम पोता भी मरहूम बाप की जगह पर आ जाता है। मुआमला बराबर ,बराबर है । दादा पोते में जो हिजाब बाप बेटे की वजह से होता है वो वफ़ात के बाद ख़त्म हो जाता है । और दादा पोता आमने सामने आजाते हैं , जैसे बाप बेटा।
तरका मीरास किस का हक़ है। इस को तै करने का हक़ सिर्फ़ अल्लाह को है , जो कर दिया। और इस की वज़ाहत अगर ज़रूरी है तो वो मुहम्मद  को करना है, जो कर दिया। किसी मसला के बारे में क़ुरआन के ख़िलाफ़ इजमा आम सलफ़ से ख़लफ़ तक का एक राय होना कोई हुज्जत नहीं बन सकता है। तक़सीम मीरास से मुताल्लिक़ अहकामात करानी का मुताला करने से इलम होता है कि रिश्तों में जो आमने सामने होते हैं , उन्हें एक दूसरे की मीरास पहुँचती है।क़ुरआन में तरका के अव्वलीन हक़दारतक़रीबन आठ हैं। मुतवफ़्फ़ी के माँ बाप, बीवी या शौहर में जो ज़िंदा हूँ, बेटी बेटे और भाई बहन वग़ैरा। किसी के मरने पर इस की छोड़ी मीरास उन्हें उनके मुतय्यना हिस्सों के मुताबिक़ दी जाती है। बेटे के लिए कसर की शक्ल में कोई हिस्सा मज़कूर नहीं है। लेकिन तनासुब की शक्ल में उसे मरने वाले की बेटी से दोगुना दिया जाना तै है। हाँ कुलाला की हालत में भाई बहन को भी हिस्सा मिलता है।
ये भी अल्लाह ने क़ुरआन में बता दिया है कि मीरास का हक़ एक दूसरे के लिए है। मसलन बेटे उस की मीरास पाएँगे लेकिन अगर पहले बेटा मर जाये तो बेटे की मीरास में बाप को इस का हिस्सा दिया जाएगा। ऐसे ही माँ का मुआमला है। ऐसे ही बीवी और शौहर का मुआमला है। मीरास में इस्तिहक़ाक़ दोनों जानिब नाफ़िज़ होता है। सूरत निसा-ए-(४) की आयत १७६में कुलाला भाई की मीरास में इस की बहन का हक़ है तो कुलाला बहन की मीरास में भाई का हक़ है। किसी की हिस्सादारी यकतरफ़ा नहीं है।
इसी लिए बात तय-शुदा है कि मीरास में किसी हक़दार की अमीरी , ग़रीबी या यतीमी का कोई ताल्लुक़नहीं हुआ करता, आमने सामने के रिश्तेदार एक दूसरे की मीरास में अपने तय-शुदा हिस्सा पाने का हक़ रखते हैं । अल्लाह के रसूल  का फ़रमान है कि एक लम्हा का ग़ौर-ओ-फ़िक्र हज़ार साल की इबादत से बेहतर है।क़ुरआन में तदब्बुर फ़ी उल-क़ुरआन की हिदायत दी गई है। बल्कि यूं भी फ़रमाया गया है कि क्या उन लोगों के दिलों पर ताले लगे हुए हैं जो क़ुरआन में ग़ौर फ़िक्र नहीं करते(४७:२४)
मीरास के कुछ हक़दार वं को तै करने में ग़ौर फ़िक्र से ही काम लिया गया है, वर्ना बाप के लिए जो हिस्सा मुक़र्रर है वो दादा को ना दिया जाता। माँ के ना होने पर माँ वाला हिस्सा दादी ना पाती। इसी तरह बेटा ना होने की सूरत में बेटे का हिस्सा पोतों को पहुंचता है।
क़ुरआन-ओ-हदीस की रोशनी में दादा पोते का जो हक़ साबित होता है इस का यकतरफ़ा नफ़ाज़ किया जाता है यानी अगर यतीम पोता मरे तो इस की मीरास में दादा छटा हिस्सा पाएगा लेकिन अगर दादा पहले मर जाये और इस यतीम पोते का कोई ताया , चचा ज़िंदा हो तो यतीम पोता मरहूम की मीरास से महरूम रखा जाये? यतीम पोते की मीरास दादा को हिस्सा दिलाने में इस के ज़िंदा चचा , ताया बिलकुल आड़े नहीं आते । क्यों ये हक़ का यकतरफ़ा नफ़ाज़ हुआ। मीरास के ज़िमन में इस यकतरफ़ा नफ़ाज़की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती।दादा का क़ुरआन में कोई हिस्सा मुक़र्रर नहीं , वो तो अपने मरे बेटे का मुक़र्रर हिस्सा पाता है।यतीम पोते का ये बाप अपने बेटे की मीरास में अपने बाप को हिस्सा दिला जाये मगर अपने बाप की मीरास में अपनी औलाद को हिस्सा पाने से बाज़ रखे? ऐसा तो कोई सेहत मंदउसूल नहीं ।अलाक़रब फ़ालाक़रबके तौर पर यतीम पोता और दादा आमने सामने होते हैं । उनके दरमयान कोई हिजाब नहीं होता।यतीम पोते के ज़िंदा चचा , ताया अपनी औलाद के हिजाब होते हैं।इस लिए जिस तरह पहले से मरे हुए आदमी का हिस्सा लगा कर उस के ज़िंदा बाप यानी दादा को दिलाया जाता है। यानी इस उसूल अलाक़रब फ़ालाक़रब से अगर दादा पहले मर जाता है तो यतीम पोतों को पहले से मरे हुए बाप का हिस्सा लगा कर उस की औलाद में तक़सीम किया जाना ज़रूरी है ये मुआमला रहम-ओ-करम का नहीं है, हक़ का है। यतीम पोते को दादा की मीरास से महरूम करना, ये शरई मसला नहीं , बल्कि एक क़यासी ज़ालिमाना फ़ैसला है। जो घरों से अदालत तक नाफ़िज़ चला आता है। शरा ने तो क़ुरआन और संत को मयार मुक़र्रर किया है। यतीम पोते की महरूमी के लिए इन बुनियादी माख़ज़ात से कोई दलील पेश नहीं की जाती और असहाब-ए-रसूल भी क़ुरआन-ओ-तरीक़ा रसूल की पैरवी करने वाले थे उनसे भी कोई दलील नहीं मिलती, इस लिए दादा की मीरास में यतीम पोते के हक़ की बेहस होनी चाहीए। ना कि इस की यतीमी का इज़हार कर के इस के लिए रहम दिल्ली की भीक तलब की जाये यतीम का जो हक़ है इस को वो दिलाया जाये। यतीम पोते की मीरास में दादा को जो तरका मिलता है वो यतीम पोते के मुतवफ़्फ़ी बाप का क़ायम मुक़ामी हिस्सा होता है। इस लिए उसे दादा के इलावा दादा के किसी और वारिस को नहीं दिया जा सकता। दादा भी अगर ज़िंदा ना होगा तो साक़ितहो जाएगा। यही उसूल दादा की जायदाद में यतीम पोते के लिए मुक़र्रर है।
शरीयत के मसाइल-ओ-मुआमलात में किताब-ओ-सुन्नत , इजमा सहाबा करामओ से सिर्फ-ए-नज़र करते हुए इजमा आम से मुतास्सिर हो कर ग़ैर माक़ूल बात को माक़ूल कहना नामुनासिब है। ये कहना बजा और दरुस्त है कि पोता बहर-ए-हाल अपने बाप के वास्ते से ही दादा के माल में हक़दार हो सकता है ना कि बराह-ए-रास्त यतीम पोते का दादा भी तो यतीम पोते की मीरास में अपना कोई आज़ादाना हिस्सा का हक़दार होता ही नहीं, वही छटा हिस्सा जो उस के बाप को मिलता बाप के ज़िंदा ना होने की वजह से बाप का बाप यानी दादा पाया जाता है। ये हक़ की बात है । और क़ुरआन का यही फ़ैसला यतीम पोते के लिए भी है। यतीम पोते की परवरिश के लिए दादा को ये मश्वरा देते हैं कि वो वसीयत का इख़तियार इस्तिमाल करते हुए उनके लिए माल के एक तिहाई के अंदर वसीयत करता जाये। ऐसा मश्वरा देने वाले कई फ़ाश ग़लतीयों का इर्तिकाब करते हैं । अव्वल ये कि यतीम पोते को दादा की मीरासके हिस्सा से अलग रखकर उस के माल को ग़सब करने की तरग़ीब देने का गुनाह मोल लेते हैं । मसलन साजिद के दो लड़के थे इन दोनों को आधा आधा मिलता, लेकिन एक लड़का मरता है और इस के एक लड़का होता है, तो पोते को अपने बाप का आधा हिस्सा मिलना था । मगर वसीयत करने से इस को एक तिहाई ही मिला तो बाक़ी हिस्सा ग़सब हो गया।
दोयम यतीम का माल ना खाने के अहकाम इलाही की इन-देखी कर के दोज़ख़ में दाख़िल होते हैं। तीसरे ये कि 
रसूल के फ़रमान के मुताबिक़ कि वारिस के हक़ में आम हालत में वसीयत ना की जाये के बरअकस ख़िलाफ़ सुन्नत इक़दाम कर गुज़रते हैं । अगर सीधा हक़ ना देकर वसीयत ही करनी हो तो हिसाब के साथ वसीयत हो जिससे यतीम को नुक़्सान ना हो जब कि इस वसीयत की ऐसी हालत में ज़रूरत ही नहीं है। सरकार मदीना की ये हदीस हमावक़त पेश-ए-नज़र रहनी चाहीए कि जिसने वारिसको मीरास से महरूम किया अल्लाह उस को जन्नत की मीरास से महरूम करेगा। हज़ोरऐ की ये हदीसक़ियास के सारे दरवाज़े बंद करते हुए तदब्बुर फ़ी उल-क़ुरआन की दावत देती है। आख़ीर में ये अर्ज़ है कि अब तक यतीम के साथ जो ज़ुलम होता आरहा है, इस को बंद हो जाना चाहीए, और क़ुरआन और तरीक़ा रसोलऐ के मुताबिक़ दादा की मीरास में से यतीम पोते को हक़ मिलना चाहीए। इसी में ख़ैर है। वर्ना उसी वईद के तहत जिसमें कहा गया है। यतीम पर ज़ुलम करने वाले को ये सोचना चाहीए कि कहीं में मर जाऊं और मेरे बाद मेरे यतीम बच्चे ऐसे ही ज़ुलम का शिकार हो कर कहीं दर-दर की ठोकरें खाते ना फिरें , या दूसरे यतीमों को देखकर ही इबरत हासिल करें, अल्लाह हमें हर बुराई से बचाए। (तक़ब्बुल)
अक़्रब फ़ालाक़रबके माना हैं वो आदमी जिसके और इस के वारिस के दरमयान कोई और हिस्सादारहाइल ना हो मसलन साजिद, हामिद का अक़्रब है, लेकिन अगर हामिद अपने बाप की
 ज़िंदगी में मर चुका हो तो साजिद , पोते हामिद का अक़्रब हो जाएगा
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महिलाओं का उत्तराधिकार (विरासत)
 rasoulallah.net/hi/articles/article/12616

पहला विषय:
पुरूष या महिला से हट कर इस्लाम ने यह ध्यान में रखा कि मृतक और वारिस के बीच खूनी संबंध की नज़दीकी या दूरी कितनी है lसंबंध जितना नज़दीक का होगा विरासत में भाग भी उतना ही बड़ा होगा और यह संबंध जितना दूर होगा विरासत में भाग भी उसी हिसाब से कम होगा lउत्तराधिकार में उत्तराधिकारियों के बीच स्त्री पुरूष भेद को महत्व नहीं दिया गया है lइसीलिए मृतक की बेटी को मृतक के पिता या उसकी माँ की तुलना में अधिक भाग मिलेगा l


दूसरा विषय:
वारिस के जीवन का दर्जा .. वह पीढ़ियां जो अभी जिंदगी शुरू कर रही हैं और जीवन की ज़िम्मेदारियों के बोझ उठाने के लिए पर तौल रही है उनका भाग आमतौर पर उन पीढ़ियों की तुलना में अधिक होता है जो जीवन गुज़ार कर इस दुनिया से चल-बसने की तैयारी कर रही है और जिनकी पीठ पर से ज़िम्मेदारियों का बोझ हल्का हने लगा है या जिनकी ज़िम्मेदारियां दूसरों के सरों पर पड़ चुकी हैं lऔर इस विषय में उत्तराधिकारियों के बीच मर्दानगी और स्त्रीत्व के फ़र्क़ को बिल्कल नहीं देखा गया l
इस लिए मृतक की बेटी मृतक की मां की तुलना में उसकी विरासत में अधिक भाग पाएगी हालांकि दोनों स्त्री हैं lयाद रहे कि मृतक की बेटी मृतक के बाप की तुलना में अधिक भाग पाएगी भले ही लड़की अभी इतनी छोटी है कि दूध पीती है और अपने बाप को भी पहचानने की आयु को न पहुंची हो यहां तक ​​कि अगर मृतक के धनदौलत बनाने में उसके बाप की सहायता भी शामिल रही हो तब भी बाप को बेटी की तुलना कम भाग ही मिलेगा lकेवल यही नहीं बल्कि उस समय बेटी अकेले आधे धन का अधिकार होगी lइसी तरह कभी कभी पुत्र पिता की तुलना में अधिक भाग पाता है जबकि दोनों भी पुरूष हैं l


तीसरा विषय:
वे वित्तीय ज़िम्मेदारियां जो दूसरों के लिए वारिस पर इस्लामी क़ानून की ओर से रखी गई lऔर यही एक स्तिथि है जिसमें पुरूष और महिला के बीच विरासत के विषय में फ़र्क़ किया गया है लेकिन यह भी स्त्री-पुरूष भेद पर आधारित नहीं है बल्कि वित्तीय ज़िम्मेदारियों के बोझ के अनुसार  हैl
अगर वारिस लोग रिश्तेदारी में बराबर हैं, और उनके जीवन के दर्जे में या पीढ़ी में सामान हैं जैसे : भाइयां, बहनें इस स्तिथि में इस्लामी क़ानून वित्तीय ज़िम्मेदारियों के बोझ को हिसाब में रखता है l
जैसे एक विवाहित लड़की जो अपने पति के देखरेख में रहती है और उनका सारा ख़र्च उनके पति के ज़िम्मे होता है वह कुछ ख़र्च करने के उत्तरदायी नहीं रहती है लेकिन फिर भी अपने भाई की तुलना में वह आधे भाग का अधिकार होती है जबकि उसके भाई को अपने बच्चों और परिवार को भी पालना है lऔर यदि उसकी बहन अविवाहिता
है तो भाई ही उसपर ख़र्च करेगा और फिर भी वह अपने भाई की तुलना में आधे भाग का अधिकार होगी, आर बहन का माल बहन का ही रहेगा, भाई का उसपर कोई अधिकार नहीं होगा, हालांकि भाई अपने माल से उसके देखरेख का ज़िम्मेदार रहेगा lऔर यही बात बेटे बेटियों के विषय में भी लागू होगीl  इसीलिए अल्लाह सर्वशक्तिमान ने फ़रमाया :"

)يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) (النساء: 11(

(अल्लाह तुम्हारी संतान के विषय में तुम्हें आदेश देता है कि दो बेटियों के बराबर एक बेटे का हिस्सा होगा l)(अन-निसा:१३)
यहाँ जो इस्लामी क़ानून ने फ़र्क़ किया है वह सामानों के बीच नहीं बल्कि आसमानों के बीच और असमानों के बीच सामान हुक्म देना तो ज़ुल्म है  l
फिर इस्लामी क़ानून पुरूषों को शादी के समय पत्नी को पैसे देने का पाबंद किया है हालांकि महिलाओं को पुरूषों को कुछ देना नहीं है l


साथ ही पुरूषों को ही वैवाहिक घरका बंदोबस्त करना है और उसके साज़ोसामान लाना है lऔर फिर महिलाओं और उनके बच्चों पर ख़र्च करना भी पुरूषों की ही ज़िम्मेदारी है lइसी तरह जुर्मानों को भरने का काम भी पुरूषों का है lजैसे किसी की हत्या करने के कांड में या इस तरह के दूसरे कांडों में  यहां तक ​​कि तलाक़ की घटना में भी इस्लामी क़ानून महिलाओं को अकेले जीवन के बोझ का सामना करने के लिए नहीं छोड़ता है बल्कि पुरूष को पाबंद किया है कि उसे कुछ दिन गुज़र-बसर करने का ख़र्च दे जब तक महिला की दूसरी शादी न हो जाएlरिश्तेदारी और जीवन के दर्जे में बराबर होने की स्तिथि में इन्हीं ज़िम्मेदारियों और वित्तीय बोझ के कारण इस्लाम ने पुरूष को स्त्री के हिस्से की तुलना में दोगुना अधिक दिया है और साथ ही उसे स्त्री पर ख़र्च करने और उसकी देखरेख का पाबंद किया है lइस से पता चला कि   इस्लामी क़ानून ने महिलाओं को एक विशेष जगह और ख़ास महत्व दिया है l
और यह विषय केवल चार मामलों तक ही सीमित है:
१) मृतक के दोनों प्रकार स्त्री पुरूष बच्चों के रहने की स्तिथि में जैसा कि पवित्र क़ुरआन में आदेश है:"
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) (النساء: 11(



(अल्लाह तुम्हारी संतान के विषय में तुम्हें आदेश देता है कि दो बेटियों के बराबर एक बेटे का हिस्सा होगा l)(अन-निसा:१३)
२) विरासत में पति या पत्नी होने की स्तिथि में, यदि पत्नी मृतक है तो पति को पत्नी के धन से उसका दुगुना भाग मिलेगा जितना कि पति मृतक होने की स्तिथि में एक पत्नी को मिलता हैl
अल्लाह सर्वशक्तिमान शुभ क़ुरआनमें फरमाता है:"
)وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) (النساء: 12(


(और तुम्हारी पालियों ने जो कुछ छोड़ा हो, उसमें तुम्हारा आधा है, यदि उनकी संतान न हों lलेकिन यदि उनकी संतान हों तो वे जो छोड़ें उसमें तुम्हारा चौथाई होगा इसके पश्चात कि जो वसीयत वे कर जाएँ वह पूरी कर दी जाए, या जो ऋण (उनपर) हो वह चुका दिया जाएlऔर जो कुछ तुम छोड़ जाओ, उसमें उनका (पलियों का) चौथाई हिस्सा होगा, यदि तुम्हारी कोई संतान न हो lलेकिन यदि तुम्हारी संतान हो, तो जो कुछ तुम छोड़ोगे, उसमें से उनका (पलियों का) आठवाँ हिस्सा होगा, इसके पश्चात कि जो वसीयत तुमने की हो वह पूरी कर दी जाए या जोऋणहो उसे चुका दिया जाएl)(अन-निसा :१२)
३) यदि मृतक बेटा हो तो उसका पिता उसकी मां के हिस्से की तुलना में दोगुना लेगा यदि उस मृतक बेटे की संतान न हो और इस स्तिथि में बाप दो तिहाई लेगा और मां एक तिहाई लेगी l
४) यदि मृतक बेटा हो तो उसका पिता उसकी मां के हिस्से की तुलना में दुगुना लेगा यदि मृतक बेटे की एक बेटी हो, क्योंकि इस स्तिथि में बेटी को उसके धन का आधा हिस्सा मिले गा और मृतक की मां को छठा हिस्सा मिलेगा और बाप को छठा हिस्सा के साथ सब बांटने के बाद का बचा हुआ भी मिलेगा l
इसके विपरीत में, इस्लाम ने कई स्तिथियों में महिलाओं को पुरूषों  के बरारबर भाग दिया है:
१) यदि मृतक भाई हो और उसकी कोई संतान न हो लेकिन सौतेले भाई और बहन हों तो भाई बहन को भाई की विरासत में से छठा हिस्सा मिलेगा lक्योंकि शुभ क़ुरआन में है :"
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ(النساء: 12)


(और यदि किसी पुरूष या स्त्री के न तो कोई संतान हो और न उसके मां-बाप ही जीवित हों और उसके एक भाई या बहन हो तो उन दोनों में से प्रत्येक के लिए छठा हिस्सा होगा लेकिन यदि वे इससे अधिक हों तो फिर एक तिहाई में वे सब शरीक होंगे, इसके पश्चात कि जो वसीयत उसने की वह पूरी कर दी जाए या जो ऋण (उसपर) हो वह चुका दिया जाए, शर्त यह है कि वह हानिकर न ह lयह अल्लाह की ओर से ताकीदी आदेश है और अल्लाह सब कुछ जाननेवाला, अत्यन्त सहनशील है l) (अन-निसा:१२)
२) यदि एक आदमी मर जाता है और उसके एक से अधिक यानी दो या दो से ज़ियादा भाई और बहनें हों तो वे सब एक तिहाई को आपस में बराबरी से बाटेंगे l
३) इसी तरह मां और बाप अपने बेटे की विरासत में बरारब रहेंगे यदि मृतक को एक बेटा हो या दो या दो से अधिक बेटियां हों lजैसा कि अल्लाह सर्वशक्तिमान ने फरमाया :"
(وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) (النساء: 11(



(और यदि मरनेवाले की संतान हो, तो उसके माँ-बाप में से प्रत्येक का उसके छोड़े हुए माल का छठा हिस्सा है l)(अन-निसा:११)
४) यदि एक महिला की मृत्यु हो गई और वह पति और एक अपनी बहन को छोड़ी तो दोनों को आधा आधा हिस्सा मिलेगा l
५) और यदि एक महिला की मृत्यु हो गई और पति, पिता में शरीक एक बहन छोड़ी तो भी दोनों को आधा आधा हिस्सा मिलेगा l
६) यदि एक औरत की मृत्यु हो गई और वह पति और माँ और एक अपनी बहन को छोड़ी तो आधा पति को , और आधा मां को और हज़रत इब्न अब्बास के ख़याल में बहन को कोई हिस्सा नहीं है l
७) यदि एक औरत की मृत्यु हो गई और वह पति, एक अपनी बहन और एक बाप शरीक बहन और एक मां शरीक बहन छोड़ी तो आधा पति को मिलेगा और आधा अपनी बहन को और बाप शरीक बहन और भाई को कुछ नहीं मिलेगा l
८) यदि एक आदमी की मृत्यु हो गई और वह दो बेटियां और माता पिता को छोड़ा तो बाप को छठा हिस्सा मिलेगा और माँ को भी छठा हिस्सा मिलेगा और प्रत्येक बेटी के लिए एक तिहाई हैl



इसी तरह कई मामलों में इस्लाम ने स्त्रियों को पुरूषों की तुलना में अधिक हिस्सा दिया:
१) यदि एक आदमी मर जाता हैऔर माँ, दो बेटियां और एक भाई छोड़ जाता है तो इस स्तिथि में बेटी को भाई की तुलना में डेढ़ गुना अधिक हिस्सा मिलेगाl
२) यदि पिता की मृत्यु हो गई और मृतक ने एक बेटी और माँ-पिताको छोड़ तो भी बेटी को मृतक के पिता की तुलना में डेढ़ गुना अधिक हिस्सा मिलेगा l
३) यदि एक आदमी की मृत्यु हुई और दो बेटियों एक बाप-शरीक भाई और एक बाप-शरीक बहन को छोड़ा तो इस स्तिथि में बेटी को बाप की तुलना में दोगुना अधिक हिस्सा मिलेगा l
४) और यही हुक्म है यदि एक महिला की मृत्यु हुई और पति, मां, दादा और दो माँ-शरीक भाई और दो बाप शरीक भाई को छोड़ गईl
५) यदि एक आदमी मर गया और दो बेटियां और एक बाप-शरीक भाई और एक बाप-शरीक बहन को छोड़ गया तो दोनों बेटियों के लिए एक तिहाई है और बाक़ी में से दो तिहाई भाइयोँ के लिए है और एक तिहाई उसकी बहन को मिलेगा l
और कुछ मामलों में तो महिलाओं को हिस्सा मिलता है और पुरूषों को बिल्कुल कुछ नहीं मिलता है l
१) यदि एक आदमी की मृत्यु हो जाए और एक बेटी, एक बहनएक फूफी को छोड़ जाए तो बेटी को आधा और बहन को आधामिलेगाऔर चाचा को कुछ नहीं मिलेगा l


२) यदि एक महिला की मृत्यु हो जाए और पति, एक अपनी बहन और एक बाप-शरीक बहन और एक मां-शरीक बहन छोड़े तो पिता को आधा मिलेगा और अपनी बहन को आधा और बाप-शरीक बहन और भाई को कुछ नहीं मिलेगा l
३) यदि एक महिला का निधन हो जाए और पति, पिता, माँ, बेटी, और एक पोता और एक पोती छोड़ जाए तो पति को एक चौथाई मिलेगा और माता पिता में से प्रत्येक को एक छठा हिस्सा मिलेगा और बेटी को आधा मिलेगा जबकि पोता और पोती को कुछ नहीं मिलेगा lयाद रहे कि यहाँ बेटी को पोते की तुलना में छे गुना अधिक हिस्सा मिला l
४) और यदि एक महिला की मृत्यु हो जाए और पति, मां, दो माँ-शरीक भाई, और एक या एक से अधिक अपना भाई छोड़ जाए तो पति को आधा है और माँ को एक छठा है और माँ-शरीक भईयों को एक तिहाई है और हज़रत उमर-अल्लाह उनसे प्रसन्न रहे-के ख़याल के अनुसार अपने भाईयों को कुछ नहीं मिलेगा l


५) यदि एक महिला की मृत्यु हो जाए और पति, दादा, माँ, अपने भाई और माँ-शरीक भाई छोड़ जाए तो पति को आधा है और दादा को एक छठा और मांको भी एक छठा मिलेगा और बाक़ी अपने भाइयों को मिलेगा जबकि माँ-शरीक भाईयों को कुछ नहीं मिलेगा l 


इसके बाद मैं इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि इस्लामी विरासत के विज्ञान को पढ़नेवाला अच्छी तरह जानता है कि इस्लामी विरासत में तीस अधिक स्तिथि ऐसी हैं जिन में स्त्री पुरूष के बराबर या उससे बढ़कर हिस्सा लेती है, या फिर स्त्री तो हिस्सा पाती है लेकिन पुरूष वंचित रहता है जबकि केवल चार ही ऐसे विशिष्ट मामले हैं जहां स्त्री को पुरूष कì

احکام وراثت اور وصیت
اللہ نے اپنے کلام پاک میں ترکہ کی تقسیم کے بڑے واضح احکام دئے ہیں ۔ یہ احکام اس لئے ہی ہیں کہ ان پرعمل کیا جائے مگر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ان پر عمل بہت ہی کم کیا جاتا ہے۔نہ ہونے کے برابر، اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اکثر عوام ان قوانین سے واقف نہیں ہیں ۔ اس لا علمی کی وجہ یہ ہے کہ عالموں نے ان سے عام مسلمانوں کو واقف کرا نے کا اہتمام نہیں کیا اورحد تو یہ ہے کہ قرآن کو ترجمہ سے پڑھنے کو بھی منع کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی پڑھنا بھی چاہتا ہے تو وضو کی شرط لگا رکھی ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کو چھونا و پڑھنا غلط ہے۔اس لئے عوام کی نظر ان احکام پر نہیں پڑتی ، ویسے قرآن کی تلاوت توبہت ہوتی ہے مگر وہ صرف عربی متن تک محدود رہتی ہے ،ترجمہ سے نہیں پڑھا جاتا ہے۔ یہ تو رہا عوام کا حال ، مگر جو عالم اور قرآن داں ہیں وہ بھی ان احکامِ وراثت پر بہت کم عمل کرتے ہیں ۔ اس لاعلمی کو دور کرنے کے لئے میں ان احکام کو لکھ رہا ہوں ، اس امید پر کہ ہر خاص و عام ان سے فائدہ اٹھائیں اور عمل کر کے اللہ کی رضا حاصل کریں ۔ پہلے وہ آیات لکھ رہا ہوں جن میں یہ ذکر ہے کہ کس کو کتنا ملے گا ۔ اس کے بعد پھر ہر ایک کو الگ سے لکھا جائے گا ۔ جن کو پڑھ کر عام قاری بھی جان لے گا کہ کس کو کتنا ملے گا۔
* سورۃ نساء(۴) آیت۷۔مردوں کے لئے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو اور عورتوں کے لئے بھی اس مال میں حصہ ہے، جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت ، اور یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں۔
سورۃ نساء۔ آیت۸۔ اور جب تقسیم کے وقت قریبی رشتہ دار کنبہ کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو کچھ دو اور ان کے ساتھ اچھی بات کرو۔
سورۃ نساء ۔ آیت ۱۱۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو وصیت کرتا ہے مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ پھر اگر اولادِ میت صرف لڑکیاں ہی ہوں دو سے زیادہ تو کُل ترکے میں ان کا دو تہائی ہے، اور اگر بیٹی ایک ہو تو اس کا آدھا حصہ ہے اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکہ میں چھٹا حصہ ہے اگر اس کے اولاد ہو۔ اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو ۳؍۱ ماں کا حصہ ہے اور ۳؍۲ باپ کا ، پھر اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ اور باپ کا بھی چھٹا حصہ (اور یہ تقسیم ترکہ میت کی) وصیت (کی تکمیل) کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد ہو جو اس کے ذمہ ہو عمل میں آئے گی تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ دادا ؤں اور بیٹوں ، پوتوں میں سے فائدہ کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے یہ حصے اللہ کے مقرر کئے ہوئے ہیں ،اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
سورۃ نساء۔ آیت ۱۲۔ اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑمریں ، اگر ان کے اولاد نہ ہو تو اس میں سے نصف حصہ تمہارا ہے۔ اور اگر اولاد ہو تو ترکہ میں تمہارا حصہ چوتھائی (لیکن یہ تقسیم) وصیت (کی تکمیل) کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے (ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمہ ہو ، کی جائے گی) اور جو مال تم چھوڑ مرو ، اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس میں چوتھا حصہ ہے۔اور اگر اولاد ہو تو ان کا آٹھواں حصہ ہے(یہ حصہ) تمہاری وصیت (کی تکمیل) کے بعد جو تم نے کی ہو اور (ادائے) قرض کے بعد تقسیم کئے جائیں گے اور اگر متوفی کلالہ مرد ہو کہ (اس کے مرنے پر) اس کا وارث کیا جاتا ہے(اس کی اولاد کو) یا وہ کلالہ عورت ہو(تو اس کا وارث کیا جاتا ہے اس کی اولاد کو) اور ان کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے۔ اور اگر زیادہ ہوں اس سے تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے ( یہ حصہ بھی) بعد ادائے وصیت و قرض کے اگر ان سے میت نے کسی کو نقصان نہ کیا ہو( تقسیم کئے جائیں گے) یہ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ نہایت علم والا نہایت رحم والا ہے۔
سورۃ نساء۔ آیت۱۳۔ تمام احکام اللہ کی حدیں ہیں اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا اللہ اس کو باغوں میں داخل کرے گا ، جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی ، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے۔
سورۃ نساء۔ آیت ۱۴۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا اس کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا ، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلت کا عذاب ہو گا ۔
سورۃ نساء ۔ آیت ۳۳۔ ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مریں تو (حق داروں میں تقسیم کر دو کہ) ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کر دیے ہیں ۔ اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دو ، بے شک اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔
سورۃ نساء۔ آیت ۱۷۶۔ (اے رسول!) لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں حکم دریافت کریں گے، کہہ دینا کہ اللہ کلالہ کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے کہ اس کے اولاد نہ ہو اور اس کے بہن ہو تو اس کو بھائی کے ترکہ میں آدھا حصہ ملے گا ، اور اگر بہن مر جائے اور اس کے اولاد نہ ہو تو اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہو گا ( جو بچے گا) اور اگر دو بہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکہ میں سے دو تہائی اور اگر بھائی بہن مرد اور عورتیں ملے جلے ہوں تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصہ کے برابر ہے۔ اللہ تم سے اس لئے بیان کرتا ہے کہ تم بھٹکتے نہ پھرو ، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ 
* سورۃ انفال(۸) آیت ۷۵۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے وہ بھی تم ہی میں سے ہیں اور رشتے دار اللہ کے حکم کے مطابق ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔
* سورۃ احزاب(۳۳) آیت ۶۔ اللہ کا نبی ایمان والوں کے لئے ان کی جانوں سے زیادہ مقدم (اور حق دار) ہے اور اس کی بیویاں ( احترام کے لحاظ سے) ان کی مائیں ہیں ( لیکن جہاں تک وراثت کا تعلق ہے) اللہ کی کتاب کے (احکام کے ) مطابق رشتہ دار عام مسلمانوں اور مہاجروں سے زیادہ حق دار ہیں ۔ مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ سلوک کرنا چاہو ( تو کر سکتے ہو) یہ حکم اللہ کی کتاب (یعنی قرآن میں ) لکھ دیا گیا ہے۔
وراثت کے بارے میں آیات لکھ دیں ہیں جن میں ترکہ تقسیم کے حصہ مقرر کر دئے گئے ہیں اور تاکید کی ہے کہ ان پر عمل کرنا ۔ ذیل میں ہر ایک کا حصہ الگ الگ لکھا جا رہا ہے۔
۱۔ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔(۴:۱۱)
۲۔ اگر میت کی لڑکیاں دو سے زیادہ ہوں تو ترکہ میں دو تہائی کی وارث ہوں گی۔(۴:۱۱)
۳۔ اگر ایک ہی لڑکی ہو تو نصف کی وارث ہو گی۔(۴:۱۱)
۴۔ اور والدین میں سے ہر ایک کا حصہ چھٹا ہو گا ، بشرط یہ کہ میت کی کوئی اولاد ہو۔(۴:۱۱)
۵۔ اور اگر اس کے کوئی اولاد نہ ہو تو ماں کا حصہ تہائی ہو گا اور باپ کا دو تہائی۔(۴:۱۱)
۶۔ اور اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کے ماں باپ دونوں کا چھٹا حصہ ہے ۔(۴:۱۱)
۷۔ بیوی کے مرنے پر اس کے مال میں سے آدھا شوہر کا ہوگا اگر کوئی اولاد نہ ہو۔ (۴:۱۲) 
۸۔ اور اگر اولاد ہو تو شوہر کو قرض و وصیت کی ادائیگی کے بعدچوتھائی حصہ ملے گا۔(۴:۱۲)
۹۔ اور اگر شوہر ترکہ چھوڑے اور اولاد نہ ہو تو بیوی کو چوتھائی حصہ ملے گا۔ (۴:۱۲)
۱۰۔ اور اگر اولاد ہے تو وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا۔(۴:۱۲)
۱۱۔ کلالہ مرد یا عورت کے مرنے پر ایک بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گااگر 
ہو اس کے کوئی وارث، اور یہاں وارث کوئی ہے (لفظ یُوْرَثُ) جو حقیقی ہے بنایا ہوا نہیں ہے۔(۴:۱۲)
۱۲۔ اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو ایک تہائی میں سب شریک ہیں (قرض و وصیت کی ادائیگی کے 
بعد)۔(۴:۱۲)
۱۳۔ اگر کوئی کلالہ ( اس حالت میں ) مر جائے کہ اس کی کوئی اولاد نہ ہواور اس کی کوئی بہن ہو تو اسے 
نصف حصہ ملے گا۔(۴:۱۷۶)
۱۴۔ اور اگر یہ بہن مر جائے اور اس کے کوئی اولاد نہ ہو تو یہ بھائی اس کا وارث ہو گا۔ (۴:۱۷۶)
۱۵۔ اور اگر کلالہ کی دو بہن ہوں تو انہیں دو تہائی ملے گا ۔(۴:۱۷۶)
۱۶۔ اور اگر کلالہ کے بہن بھائی ملے جلے ہوں تو مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔(۴:۱۷۶)
یہ تقسیم قرض و وصیت کی ادائیگی کے بعد ہو گی ۔ یہ رہے ترکے میں حصے ۔
وصیت کے بارے میں کیا حکم ہے ؟ ملاحظہ کریں:
وصیت
* سورۃ بقرۃ(۲) آیت ۱۸۰۔ مسلمانوں تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص محسوس کرے کہ موت کا وقت قریب آگیا ہے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لئے ( اگر وہ واقعی ضرورت مند ہوں ، دوسرے حصہ داروں کے مقابلہ میں تو ) معروف طریقہ سے وصیت کرے یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔
سورۃ بقرہ۔آیت ۲۴۰۔ اگر خاوند مر جائے تو وہ اپنی بیوی کے لئے ایک سال تک خرچ اور رہائش کے لئے وصیت کر جائے۔
* سورۃ المائدہ(۵) ۱۰۶۔ مسلمانوں!جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آجائے اور وہ وصیت کرنا چاہے تو اپنے میں سے دو معتبر آدمی گواہ بنائے جائیں ، اور اگر تم سفر میں ہو اور تم پرموت کی مصیبت آجائے تو غیر علاقہ کے دو گواہ بنائے جائیں ، پھر اگر تمہیں ان غیر علاقہ کے آدمیوں کی سچائی میں کچھ شک پڑ جائے تو انہیں نماز کے بعد (مسجد میں) روک لو ۔ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدہ کے لئے اپنی گواہی کا کچھ بھی بدلہ نہیں لیں گے ، چاہے ہمارا رشتہ دار ہی ہو۔اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے۔ اگر ایسا کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔
* سورۃ بقرہ(۲) ۱۸۱۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہو گا ۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ 
سورۃ بقرہ۔ آیت ۱۸۲۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے دانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔
تقسیم وراثت ، ادائے قرض و ایفائے وصیت میں کسی کو نقصان نہ پہنچے ۔ یہ اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے ۔ لیکن ہمارے یہاں ایک آیت ، جس میں وصیت کا حکم ہے اس کو منسوخ بتا یا ہے اور اس کے ثبوت میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ’’وارث کے لئے وصیت نہیں‘‘
دیکھا جائے کہ سورۃ بقرہ آیت ۱۸۰میں معروف طریقہ سے وصیت کرنے کا حکم ہے ۔ یہ حکم کیوں ہے اگر کوئی آدمی زندگی میں اپنے خاندان کے حالات کو دیکھ کر اس آیت کے تحت معروف طریقہ سے وصیت کرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے وصیت کے مطابق تقسیم ہو گی ۔ اور اگر اس نے جان لیا کہ میرے مرنے کے بعد میرے خاندان میں وصیت نہ کرنے سے کسی کی حق تلفی نہ ہو گی تو وصیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ مرنے کے بعد اس کاما ل سورۃ نساء کی آیات ۱۱،۱۲ اور ۱۷۶ کے مطابق تقسیم ہو گا۔ اس طرح کوئی بھی آیت نا تو ناسخ ہے نہ منسوخ۔
مثلاً حامد کے چار لڑکے ہیں ، تین لڑکے بالغ ہو گئے ، پڑھ لکھ کر شادی ہو گئی ۔ کاروبار میں باپ نے خود کفیل کر دیا ، مگر ایک لڑکا چھوٹا ہے ۔ اس کے لئے ابھی کچھ نہیں ہوا ۔ ایسی حالت میں اگر حامد کا انتقال ہو تا ہے تو اس کا مال سورۃ نساء کی آیات ۱۱،۱۲ اور ۱۷۶ کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا یعنی ہر بھائی کو برابر برابر ۔ مگر اس تقسیم سے چھوٹا لڑکا نقصان میں رہا ۔ اس لئے اس چھوٹے لڑکے کو نقصان سے بچانا ضروری ہو جاتا ہے کہ حامد اندازہ کرے اور حساب لگا کر چھوٹے لڑکے کے لئے ایک وصیت کر جائے جس سے حامد کے انتقال کے بعد چھوٹا لڑکا نقصان میں نہ رہے۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب ۔ جس کو نا سمجھی میں منسوخ مان لیا گیا ہے ۔ مگر قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ سورۃ نساء کی آیات ۱۱، ۱۲ میں وصیت پوری کرنے کا حکم ہے اور ضروری قرار دیا گیا ہے پھر سورۃ بقرہ کی آیت ۱۸۰ منسوخ کیسے ہے؟
قرآن میں کوئی آیت منسوخ نہیں ہے ۔ ہر آیت میں درج قانون کی پابندی ضروری ہے۔ اس لئے ضرورت کے مطابق وصیت کرنی ضروری ہے، جس سے کسی کا نقصان نہ ہو اور کسی کا حق نہ مارا جائے۔
یتیم اور اس کے ساتھ سلوک
رائج الوقت مسلم فقہ بھی یتیم کے ساتھ ظلم پر مبنی ہے۔مثلاًایک آدمی ساجد ہے ۔ اس کے دو لڑکے ہیں ۔ اور دونوں لڑکوں کے اولاد ہے ۔ ساجد کی زندگی میں ایک لڑکے کا انتقال ہو جاتا ہے ، تو مسلم فقہ میں درج قانون سے ساجد کی جائداد میں فوت شدہ لڑکے کی اولاد کو کچھ نہیں ملتا ، ساجد کی جائداد پوری کی پوری ساجد کے زندہ لڑکے کو دیدی جاتی ہے۔ اس بارے میں قرآن اور عقل کا کیا تقاضہ ہے ؟ اس کو دیکھا جائے:
* سورۃ نساء(۴) آیت۸۔ اور جب تقسیم کے وقت قریبی کنبہ کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو کچھ دے دو اور ان کے ساتھ اچھی بات کرو۔
سورۃ نساء۔ آیت ۹۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کرکے ڈرنا چاہئے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے ہوتے ۔ پس چاہئے کہ وہ اللہ کا خوف کریں اور جچی تلی بات کہا کریں ۔
سورۃ نساء۔ آیت ۱۰۔ بے شک جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھائیں گے در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھریں گے۔ اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔
* سورۃ بقرہ(۲) ۸۳۔اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا ۔
سورۃ بقرہ۔ آیت ۲۲۰۔ (غور کرو) دنیا اور آخرت میں تم ، تم سے یتیموں کے بارے میں دریافت کریں گے ، کہہ دینا کہ ان کی اصلاح بہت ضروری اور اچھا کام ہے۔
* سورۃ نساء(۴) آیت ۳۶۔ اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ ،قرابت داروں ،یتیموں ،محتاجوں ،رشتہ داروں،ہم سایو ں ، اجنبی ہم سایوں ، اور رفقائے پہلو، مسافروں اور جو لوگ تمہارے زیر نگیں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو۔ اور اللہ تکبر کرنے والوں اور بڑائی مارنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
سورۃ نساء۔ آیت ۱۲۷۔ وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں جن کو تم ان کا حق تو دیتے نہیں اور خواہش رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کرو ۔ اور بے بس بچوں کے بارے میں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو۔ اور جو بھلائی تم کرو گے ،اللہ اس کو جانتا ہے۔
* سورۃ الانعام(۶) آیت ۱۵۳۔ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جانا ، مگراچھے طریقے سے ۔ یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے اور عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں ضروری سوال ہوگا۔
* سورۃ الفجر (۸۹) آیت ۱۷۔ سنو ! تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے ۔
سورۃ الفجر ۔ آیت ۱۸۔ اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی تر غیب دیتے ہو۔
سورۃ الفجر۔ آیت ۱۹۔ اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔
سورۃ الفجر۔ آیت ۲۰۔ اور مال کو بہت عزیز رکھتے ہو۔
* سورۃ الضحیٰ( ۹۳) آیت۶۔بھلا اس نے تم کو یتیم پاکر جگہ نہیں دی؟
سورۃ الضحیٰ۔ آیت ۷۔ اور تمہیں حق کی تلاش میں پایا تو سیدھا راستہ دکھایا۔
سورۃ الضحیٰ۔ آیت۸۔ اور آپ کو شریعت کا حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔شریعت دے کر جو دین نہیں 
جانتا وہ بھی یتیم ہے۔
سورۃ الضحیٰ۔ آیت ۹۔ تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا۔ 
مندرجہ بالا آیات قرآن میں یتیم کے بارے میں وضاحت کے ساتھ درج ہے کہ ان کا مال ان کو ملنا ہے ، ان تک پہنچا دو۔ اگر ایسا نہیں کروگے تو دوزخ کی آگ میں جانے کے لئے تیا ر رہو۔ 
لیکن نا معلوم وجوہات سے یتیم کو اس کے حق سے محروم کر دیا گیاہے۔ یعنی یتیم پوتے کو اس کے دادا کے مرنے پر اس حق سے محروم کر دیا ہے جو اس یتیم پوتے کے باپ کے زندہ ہونے پر دادا کے مرنے کے بعد باپ کو ملتا۔ مثلاً ساجد کے دو لڑکے ہیں اور دونوں لڑکوں کے اولاد ہے ۔ ساجد کی زندگی میں ایک لڑکے کا انتقال ہو جاتا ہے ،اور اس نے اپنا ایک لڑکا چھوڑا۔ ساجد کے اس لڑکے کی موت کے کچھ دنوں کے بعد ساجد کا انتقال ہو جاتا ہے تو مسلم فقہ میں درج قانون سے ساجد کی جائداد میں فوت شدہ لڑکے کی اولاد یعنی اس کے پوتے کو کچھ نہیں ملتا ، ساجد کی جائداد پوری کی پوری ساجد کے زندہ لڑکے کو دیدی جاتی ہے۔مگر دوسرا پہلو ایک یہ بھی ہے کہ اگر ساجد کی زندگی میں ساجد کا وہ یتیم پوتا فوت ہوتا ہے تو اس یتیم پوتے کے ترکہ میں سے باپ کا چھٹا حصہ ، دادا یعنی ساجد کو دیا جانا طے ہے۔ دلیل یہی دی جاتی ہے کہ اس یتیم پوتے کا باپ زندہ نہیں ہے ، اس لئے باپ کی جگہ دادا یعنی ساجد کا حق آتا ہے، اور یہ مسئلہ قائم مقامی مانا گیا جو کہ ٹھیک ہے ، یعنی دادا پوتے کے درمیان ایک حجاب پوتے کے باپ کا تھا ، وہ حجاب باپ کے مرنے کے بعد ختم ہو گیااور پوتے کے باپ کی جگہ دادا آگیا۔مگر یہ قاعدہ یتیم پوتے کے بارے میں لاگو نہیں ہوتا؟ 
جب ساجد کا لڑکا فوت ہو گیا اور فوت شدہ لڑکے نے اپنا ایک لڑکا چھوڑا تو ساجدکے بیٹے کا حجاب جو پوتے اور دادا کے درمیان تھا ختم ہو گیا اور وہ یتیم پوتا اپنے باپ کی جگہ پر قائم ہو کر دادا کی جائداد میں اس حصہ کا حق دار ہو گیا جو اس کے باپ کو ملنا تھا ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کو توڑنا بہت بڑا ظلم ہے۔ دادا کی جائداد میں اگر پوتے کو حق دیا جاتا ہے تو یہ اس پر رحم نہیں ہے بلکہ یہ اس کا حق ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ 
بہت سے آدمی اس یتیم پوتے پر ترس کھا کر وصیت کا ذکر کرتے ہیں کہ ایسے معاملہ میں دادا ، یتیم پوتے کے حق میں وصیت کردے۔ لیکن یہ رائے ایک طرح سے اللہ کے قانون سے انحراف ہے۔ اللہ نے اس کا حق مقرر کیا ہے اور انسان اس حق کو ختم کر رہا ہے۔ اپنی طرف سے نیا قانون بنا کر ۔ جب کہ اس آدمی کا جو وارث ہے عام حالت میں اس کو وصیت نہیں کی جاسکتی ۔جس کو محمدؐ نے اپنے الفاظ میں ادا کیا ہے’’وراثت کو وصیت نہیں‘‘
دادا ،باپ کی جگہ کیسے آیا؟ اس کے بارے میں حدیث رسول پیش ہے:
* بخاری عربی اردو ، جلد دوم، ص ۳۷۸، حدیث ۸۵۸۔ حضرت عبداللہ بن ابو ملیکہ فرماتے ہیں کہ اہل کوفہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے لئے لکھا ہے کہ دادا کی میراث کا حکم بتایا جائے ۔ انہوں نے جواب دیا کہ جن ہستی کے بارے میں رسول ؐ نے فرمایا ہے کہ اگر اس امت میں کسی کو خلیل بناتا تو انہیں کو خلیل بناتا یعنی ابو بکر کو انہوں نے دادا کو باپ کے درجہ میں رکھا ہے یعنی حضرت ابو بکر نے۔
* ایک دوسری کتاب کا حوالہ آثار امام باب اجتہاد، ص۱۹۳:۱۹۴۔
ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب رسولؓ سے بہتر لوگ نہیں دیکھے ، انہوں نے آنحضورؐ سے کل تیرہ مسائل پوچھے ۔ آپؐسے غیر مفید سوالات نہیں کرتے تھے ۔ بلکہ حسب ضرورت استفسار کرتے ، آپؐ اس کا جواب دیتے تھے۔ مقدمات آپؐ کی خدمت میں آتے تو آپؐ ان پر فیصلہ فرمادیتے تھے۔ لوگوں کو اچھے کام کرتے دیکھتے ، تو ہمت افزائی فرماتے ۔ جب ناشائستہ عمل دیکھتے تو نا پسند فرماتے۔ حضرت عمرؓ و ابوبکرؓ کو جب کسی مسئلہ کے بارے میں احادیث معلوم نہ ہوتیں تو اور لوگوں سے سوال کر لیتے۔ صحابہ کرامؓ کو بالخصوص اسی لئے جمع فرماتے ۔ حضرت ابو بکرؓ سے ایک مرتبہ دادی (جدہ) کی میراث پوچھی گئی ۔ فرمایا کہ اس سلسلے میں میں نے کوئی حدیث آنحضرتؐ سے نہیں سنی ۔ پھر ظہر کی نماز ادا کر کے فرمایا کہ تم لوگوں میں سے کسی کو جدہ کی میراث کے متعلق کوئی حدیث معلوم ہے؟ حضرت مغیرہؓ نے عرض کیا ’’مجھے معلوم ہے‘‘۔ فرمایا ’’کس قدر‘‘۔ عرض کیا’’چھٹا حصہ‘‘ ۔ پوچھا’’اور کسی کو معلوم ہے‘‘ تو محمد بن سلمیٰؓ نے اس کی تصدیق کی۔اور حضرت ابو بکرؓ نے چھٹا حصہ دلوا دیا۔ اس طرح حضرت عمرؓ کا عمل بھی رہا۔
حدیث اور کتاب کے حوالہ میں فرق ہے۔ ابو بکرؓ کے بارے میں محمدؐ کو علم تھا کہ دادا کو باپ کی جگہ مانتے ہیں ۔ ایسے ہی دادی کو۔ مگر آثار امام کے حوالے میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ اس بارے میں نہیں جانتے تھے۔ دوسرے صحابہؓ سے معلوم کیا ، تب چھٹہ حصہ دلوایا۔ لیکن یہ تو ثابت ہی ہے کہ دادا باپ کی جگہ پر ہے۔ایسے ہی یتیم پوتا بھی مرحوم باپ کی جگہ پر آجاتا ہے۔ معاملہ برابر ،برابر ہے ۔ دادا پوتے میں جو حجاب باپ بیٹے کی وجہ سے ہوتا ہے وہ وفات کے بعد ختم ہو جاتا ہے ۔ اور دادا پوتا آمنے سامنے آجاتے ہیں ، جیسے باپ بیٹا۔
ترکہ میراث کس کا حق ہے۔ اس کو طے کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے ، جو کر دیا۔ اور اس کی وضاحت اگر ضروری ہے تو وہ محمدؐ کو کرنا ہے، جو کر دیا۔ کسی مسئلہ کے بارے میں قرآن کے خلاف اجماع عام سلف سے خلف تک کا ایک رائے ہونا کوئی حجت نہیں بن سکتا ہے۔ تقسیم میراث سے متعلق احکامات قرآنی کا مطالعہ کرنے سے علم ہوتا ہے کہ رشتوں میں جو آمنے سامنے ہوتے ہیں ، انہیں ایک دوسرے کی میراث پہنچتی ہے۔قرآن میں ترکہ کے اولین حقدار تقریباً آٹھ ہیں۔ متوفی کے ماں باپ، بیوی یا شوہرمیں جو زندہ ہوں، بیٹی بیٹے اور بھائی بہن وغیرہ۔ کسی کے مرنے پر اس کی چھوڑی میراث انہیں ان کے متعینہ حصوں کے مطابق دی جاتی ہے۔ بیٹے کے لئے کسر کی شکل میں کوئی حصہ مذکور نہیں ہے۔ لیکن تناسب کی شکل میں اسے مرنے والے کی بیٹی سے دوگنا دیا جانا طے ہے۔ ہاں کلالہ کی حالت میں بھائی بہن کو بھی حصہ ملتا ہے۔ 
یہ بھی اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ میراث کا حق ایک دوسرے کے لئے ہے۔ مثلاً بیٹے اس کی میراث پائیں گے لیکن اگر پہلے بیٹا مر جائے تو بیٹے کی میراث میں باپ کو اس کا حصہ دیا جائے گا۔ ایسے ہی ماں کامعاملہ ہے۔ ایسے ہی بیوی اور شوہر کا معاملہ ہے۔ میراث میں استحقاق دونوں جانب نافذ ہو تا ہے۔ سورۃ نساء(۴) کی آیت ۱۷۶میں کلالہ بھائی کی میراث میں اس کی بہن کا حق ہے تو کلالہ بہن کی میراث میں بھائی کا حق ہے۔ کسی کی حصہ داری یکطرفہ نہیں ہے۔
اسی لئے بات طے شدہ ہے کہ میراث میں کسی حقدار کی امیری ، غریبی یا یتیمی کا کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا، آمنے سامنے کے رشتہ دار ایک دوسرے کی میراث میں اپنے طے شدہ حصہ پانے کا حق رکھتے ہیں ۔ اللہ کے رسول ؐ کا فرمان ہے کہ ایک لمحہ کا غور و فکر ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے۔قرآن میں تدبر فی القرآن کی ہدایت دی گئی ہے۔ بلکہ یوں بھی فرمایا گیا ہے کہ کیا ان لوگوں کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں جو قرآن میں غور فکر نہیں کرتے(۴۷:۲۴)
میراث کے کچھ حقدار وں کو طے کرنے میں غور فکر سے ہی کام لیا گیا ہے، ورنہ باپ کے لئے جو حصہ مقرر ہے وہ دادا کو نہ دیا جاتا۔ ماں کے نہ ہونے پر ماں والا حصہ دادی نہ پاتی۔ اسی طرح بیٹا نہ ہونے کی صورت میں بیٹے کا حصہ پوتوں کو پہنچتا ہے۔
قرآن و حدیث کی روشنی میں دادا پوتے کا جو حق ثابت ہوتا ہے اس کا یکطرفہ نفاذ کیا جاتا ہے یعنی اگر یتیم پوتا مرے تو اس کی میراث میں دادا چھٹا حصہ پائے گا لیکن اگر دادا پہلے مر جائے اور اس یتیم پوتے کا کوئی تایا ، چچا زندہ ہو تو یتیم پوتا مرحوم کی میراث سے محروم رکھا جائے؟ یتیم پوتے کی میراث دادا کو حصہ دلانے میں اس کے زندہ چچا ، تایا بالکل آڑے نہیں آتے ۔ کیوںیہ حق کا یکطرفہ نفاذ ہوا۔ میراث کے ضمن میں اس یکطرفہ نفاذ کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔دادا کا قرآن میں کوئی حصہ مقرر نہیں ، وہ تو اپنے مرے بیٹے کا مقرر حصہ پاتا ہے۔یتیم پوتے کا یہ باپ اپنے بیٹے کی میراث میں اپنے باپ کو حصہ دلا جائے مگر اپنے باپ کی میراث میں اپنی اولاد کو حصہ پانے سے باز رکھے؟ ایسا تو کوئی صحت مند اصول نہیں ۔’’الاقرب فالاقرب‘‘کے طور پر یتیم پوتا اور دادا آمنے سامنے ہوتے ہیں ۔ ان کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔یتیم پوتے کے زندہ چچا ، تایا اپنی اولاد کے حجاب ہوتے ہیں۔اس لئے جس طرح پہلے سے مرے ہوئے آدمی کا حصہ لگا کر اس کے زندہ باپ یعنی داداکو دلایا جاتا ہے۔ یعنی اس اصول ’’الاقرب فالاقرب‘‘ سے اگر دادا پہلے مر جاتا ہے تو یتیم پوتوں کو پہلے سے مرے ہوئے باپ کا حصہ لگا کر اس کی اولاد میں تقسیم کیا جانا ضروری ہے یہ معاملہ رحم و کرم کا نہیں ہے، حق کا ہے۔ یتیم پوتے کو دادا کی میراث سے محروم کرنا، یہ شرعی مسئلہ نہیں ، بلکہ ایک قیاسی ظالمانہ فیصلہ ہے۔ جو گھروں سے عدالت تک نافذ چلا آتا ہے۔ شرع نے تو قرآن اور سنت کو معیار مقرر کیا ہے۔ یتیم پوتے کی محرومی کے لئے ان بنیادی ماخذات سے کوئی دلیل پیش نہیں کی جاتی اور اصحاب رسول بھی قرآن و طریقہ رسول کی پیروی کرنے والے تھے ان سے بھی کوئی دلیل نہیں ملتی، اس لئے دادا کی میراث میں یتیم پوتے کے حق کی بحث ہونی چاہئے۔ نہ کہ اس کی یتیمی کا اظہار کر کے اس کے لئے رحم دلی کی بھیک طلب کی جائے یتیم کا جو حق ہے اس کو وہ دلایا جائے۔ یتیم پوتے کی میراث میں دادا کو جو ترکہ ملتا ہے وہ یتیم پوتے کے متوفی باپ کا قائم مقامی حصہ ہوتا ہے۔ اس لئے اسے دادا کے علاوہ دادا کے کسی اور وارث کو نہیں دیا جا سکتا۔ دادا بھی اگر زندہ نہ ہوگا تو ساقط ہو جائے گا۔ یہی اصول دادا کی جائیداد میں یتیم پوتے کے لئے مقرر ہے۔
شریعت کے مسائل و معاملات میں کتاب و سنت ، اجماع صحابہ کرامؓ سے صرف نظر کرتے ہوئے اجماع عام سے متاثر ہو کر غیر معقول بات کو معقول کہنا نا مناسب ہے۔ یہ کہنا بجا اور درست ہے کہ پوتا بہر حال اپنے باپ کے واسطے سے ہی دادا کے مال میں حقدار ہو سکتا ہے نہ کہ براہ راست یتیم پوتے کا دادا بھی تو یتیم پوتے کی میراث میں اپنا کوئی آزاد انہ حصہ کا حقدارہوتا ہی نہیں، وہی چھٹا حصہ جو اس کے باپ کو ملتا باپ کے زندہ نہ ہونے کی وجہ سے باپ کا باپ یعنی دادا پایا جاتا ہے۔ یہ حق کی بات ہے ۔ اور قرآن کا یہی فیصلہ یتیم پوتے کے لئے بھی ہے۔ یتیم پوتے کی پرورش کے لئے دادا کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ وصیت کا اختیار استعمال کرتے ہوئے ان کے لئے مال کے ایک تہائی کے اندر وصیت کرتا جائے۔ ایسا مشورہ دینے والے کئی فاش غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں ۔ اول یہ کہ یتیم پوتے کو دادا کی میراث کے حصہ سے الگ رکھ کر اس کے مال کو غصب کرنے کی ترغیب دینے کا گناہ مول لیتے ہیں ۔ مثلاً ساجد کے دو لڑکے تھے ان دونوں کو آدھا آدھا ملتا، لیکن ایک لڑکا مرتا ہے اور اس کے ایک لڑکا ہوتا ہے، تو پوتے کو اپنے باپ کاآدھا حصہ ملنا تھا ۔ مگر وصیت کرنے سے اس کو ایک تہائی ہی ملا تو باقی حصہ غصب ہو گیا۔
دوئم یتیم کا مال نہ کھانے کے احکام الٰہی کی ان دیکھی کر کے دوزخ میں داخل ہوتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ رسول کے فرمان کے مطابق کہ’’ وارث کے حق میں عام حالت میں وصیت نہ کی جائے ‘‘کے بر عکس خلاف سنت اقدام کر گزرتے ہیں ۔ اگر سیدھا حق نہ دے کر وصیت ہی کرنی ہو تو حساب کے ساتھ وصیت ہو جس سے یتیم کو نقصان نہ ہو جب کہ اس وصیت کی ایسی حالت میں ضرورت ہی نہیں ہے۔ سرکار مدینہ کی یہ حدیث ہمہ وقت پیش نظر رہنی چاہئے کہ جس نے وارث کو میراث سے محروم کیا اللہ اس کو جنت کی میراث سے محروم کرے گا۔ حضورؐ کی یہ حدیث قیاس کے سارے دروازے بند کرتے ہوئے تدبر فی القرآن کی دعوت دیتی ہے۔ آخیر میں یہ عرض ہے کہ اب تک یتیم کے ساتھ جوظلم ہوتا آرہا ہے، اس کو بند ہو جانا چاہئے، اور قرآن اور طریقہ رسولؐ کے مطابق دادا کی میراث میں سے یتیم پوتے کو حق ملنا چاہئے۔ اسی میں خیر ہے۔ ورنہ اسی وعید کے تحت جس میں کہا گیا ہے۔ یتیم پر ظلم کرنے والے کو یہ سوچنا چاہئے کہ کہیں میں مر جاؤں اور میرے بعد میرے یتیم بچے ایسے ہی ظلم کا شکار ہو کر کہیں در در کی ٹھوکریں کھاتے نہ پھریں ، یا دوسرے یتیموں کو دیکھ کر ہی عبرت حاصل کریں، اللہ ہمیں ہر برائی سے بچائے۔ (تقبل)
’’اقرب فالاقرب‘‘کے معنیٰ ہیں وہ آدمی جس کے اور اس کے وارث کے درمیان کوئی اور حصہ دار حائل نہ ہو مثلاً ساجد، حامد کا اقرب ہے، لیکن اگر حامد اپنے باپ کی زندگی میں مر چکا ہو تو ساجد ، پوتے حامد کا اقرب ہو جائے گا

1 comment:

Unknown said...

सलाम ,

क़ुरआन की कि हुई वसीयत को हम ऑर आसानी से केसे समझ सकते है गणित के साथ, जो कि अंकों में विभाजित हो ,

शुक्रिया